विधि कक्षाओं में प्रवेश निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगा
1. विधि प्रथम वर्ष में 60 सीटों पर ही प्रवेश देय होगा।
2. विधि एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होगा।
3. प्रवेश नीति उत्तराखण्ड शासन के आदेशों के अनुरूप संचालित होगी जिसके अनुसार 90 प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य से तथा 10 प्रतिशत अभ्यर्थी अन्य प्रदेशों के लिये जायेंगे।
व्याख्या: उत्तराखण्ड प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी वही माने जायेंगे जिन्होंने उत्तराखण्ड प्रदेश से बाहर किसी विश्वविद्यालय से प्रवेश हेतु मान्य (स्नातक) परीक्षा उत्ताीर्ण की हो।
4. सामान्य/आरक्षित एवं उत्तराखण्ड के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित स्थानों के अनुसार अलग- अलग योग्यता सूची तैयार की जाएगी जिसके अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा।
5. विधि प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी भारत के किसी भी विश्वविद्यालय का स्नातक या स्नातकोŸार हो।सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु मान्य (स्नातक) परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हों। उत्तराखण्ड राज्य के अन्य परीक्षा वर्ग के अभ्यर्थी जिसने 42 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हेतु यह योग्यता 40 प्रतिशत होगी।
व्याख्या: 44.9ः तथा 39.9ः किसी भी हालत में 45ः अथवा 40ः नहीं माना जायेगा।
6. जिन अभ्यर्थियों ने 10़़$2 पास किये बिना या स्नातक/स्नातकोŸार की उपाधि सीधे/किसी मुक्त विश्वविद्यालय व्यवस्था द्वारा किसी भी मूल योग्यता के न होते हुए प्राप्त की हो तो वह विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के योग्य नहीं होंगे।
7. प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा बार काउंसिल ऑफ इण्डिया में निर्धारित नही है।